महिला पर जानलेवा हमला करने वाले चार दोषियों को 7-7 साल की सजा

भोजीपुरा। थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव बिल्बा निवासी भावना यादव पर कुछ वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी दीपक, सुमित, राजेश और भीमा को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के अनुसार, गांव बिल्बा निवासी भावना यादव पर पुरानी रंजिश के चलते चारों आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों और तलवार से हमला कर दिया था। हमले में भावना यादव गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सिर और आंख में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाना भोजीपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस जांच और गवाहों के आधार पर मामला न्यायालय में चला, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है। वहीं क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चर्चा बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अदालत के इस निर्णय से अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।



